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शिकायत | वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत की आधिकारिक वेबसाइट

शिकायत

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शिकायत प्रकोष्ठ के सदस्य

क्र.सं. सदस्यों का नाम विभाग / संस्थान  नामित पद मोबाइल नं. ईमेल 
  डॉ संतोष कुमार     भौतिक विज्ञान विभाग  संयोजक  9532574675 sgr@vbspu.ac.in
  सुश्री अन्नू त्यागी एप्लाइड साइकोलॉजी विभाग  सदस्य 7906496390 annutyagi@vbspu.ac.in
  श्री सचिन    अग्रवाल वित्तीय अध्ययन विभाग सदस्य 9415255042 tellsachin@gmail.com

शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

  • कोई पीड़ित हितधारक जिसकी कोई शिकायत है, वह संबंधित प्राधिकरण के पास ऑनलाइन (वेबसाइट पर) या ऑफलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। प्राधिकरण तथ्य खोज के माध्यम से जांच करेगा और उचित समय के भीतर, अधिमानतः एक सप्ताह के भीतर शिकायत का निवारण करने का प्रयास करेगा तथा पीड़ित व्यक्ति और सभी संबंधितों को निर्णय से अवगत कराएगा। यह अपने प्रमुख के माध्यम से शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।
  • यदि हितधारक संबंधित प्राधिकरण/समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।
  • शिकायत निवारण समिति, तथ्यों और रिपोर्टों का सत्यापन करने के बाद, उचित समय के भीतर, अधिमानतः आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर, सर्वोत्तम संभव तरीके से उचित आदेश पारित करेगी।
  • यदि हितधारक निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपील के निर्णय की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर संस्था के प्रमुख को समीक्षा अपील प्रस्तुत कर सकता है।
  • शिकायत निवारण समिति, यदि आवश्यक हो, तो संस्था के प्रमुख को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे, ताकि ऐसी ही शिकायत की पुनरावृत्ति न हो।
  • शिकायत पर विचार करते समय सभी स्तरों पर समिति/अधिकारी प्राकृतिक न्याय के कानून का पालन करेंगे और शिकायतकर्ता और संबंधित लोगों की बात सुनेंगे। किसी भी स्तर पर निर्णय पारित करते समय अधिनियम/विनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि विरोधाभास से बचा जा सके।